NPS Scheme Kya hai
National Pension System (NPS) एक retirement benefit स्कीम है जो की Government of India ने भारतीय नागरिको के लिए retirement के बाद एक regular इनकम देने के लिए शुरू की थी। PFRDA (Pension Fund Regulatory and Development Authority) NPS को चलाने वाली governing बॉडी है| यह National Pension Scheme एक तरह की social security स्कीम है जो की Central Government के दवारा स्टार्ट की गयी थी जो की public, private and unorganized sectors के सभी एम्प्लाइज के लिए लागु होती है|
इस स्कीम मे कोई भी एम्प्लोयी अपनी नौकरी के दौरान अपनी तरफ से और सरकारी कंपनी, प्राइवेट कंपनी भी एम्प्लाइज के पेंशन अकाउंट मे पैसे जमा करा सकता है। Retirement के बाद मेंबर कुछ अमाउंट वापस ले सकता है और बाकी अमाउंट की पेंशन बनवा सकता है।
जब NPS स्टार्ट हुआ था तो केवल Central Government employees के लिए ही था लेकिन बाद मे धीरे धीरे State मे भी इसको लागु किया जाने लगा और जो भी 01-01- 2004 को या उसके बाद सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेटन को join कर रहे थे उनको Government पेंशन बंद करके mandatory NPS Scheme मे लाया गया|
60 के उम्र के बाद Withdrawal रूल क्या कहता है?
रेटिरमेंट के बाद आप पूरा पैसा NPS से नहीं निकाल सकते और maximum पैसा निकलने के लिमिट 60% है जबकि आपको कम से कम 40% पैसा फण्ड मे छोड़ना ही होगा जिससे की आपकी पेंशन बनायीं जा सके| NPS withdrawal corpus पूरी तरह tax फ्री है|
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